सचिव को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित – सरपंच से पैसा वसूल नोटिस जारी –
कवर्धा – मरका में विगत दिनों में ग्रामीणो ने कलेक्टर महोदय कबीरधाम को ज्ञापन सौंपा था कि ग्राम पंचायत मरका जनपद पंचायत कवर्धा में सरपंच सचिव के द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है जिसके शिकायत पर जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में सरपंच श्री प्रवीण वैष्णव, ग्राम पंचायत मरका, जनपद पंचायत कवर्धा के विरूद्ध सचिव श्री बलदाउ चन्द्रवंशी के साथ मिलीभगत कर वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 15वें वित्त तथा अन्य मद से 21 कार्य की राशि 26,58,534.00 रूपये बिना मूल्यांकन / सत्यापन कराये नियम विरूद्ध भुगतान कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जाना पाया गया है एवं राशि 398000.00 अपने स्वयं के पुत्र का फर्म राजव्रत बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर को नियम विरूद्ध भुगतान किया गया है। इस प्रकार सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत मरका द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता बरतते हुये शासकीय राशि का दुरूपयोग किया पाया गया जिसमें तत्काल कार्यवाही करते हुए
सरपंच को पैसा वसूल नोटिस जारी –
सरपंच श्री प्रवीण वैष्णव एवं सचिव श्री बलदाउ चन्द्रवंशी ग्राम पंचायत मरका, जनपद पंचायत कवर्धा से विभिन्न कार्यो की राशि 26,58,534.00 रूपये (अक्षरी-छब्बीस लाख अनठावन हजार पांच सौ चौतीस रूपये मात्र) छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 में निहित प्रावधान अनुसार बराबर-बराबर वसूली कर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया।।
पंचायत सचिव निलंबित
जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री बलदाउ चन्द्रवंशी, सचिव ग्राम पंचायत मरका, जनपद पंचायत कवर्धा द्वारा सरपंच श्री प्रवीण वैष्णव के साथ मिलीभगत कर ग्राम पंचायत मरका में वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 15वें वित्त तथा अन्य मद से 21 कार्य की राशि 26,58,534.00 रूपये बिना मूल्यांकन / सत्यापन कराये नियम विरूद्ध भुगतान करने एवं राशि 398000.00 सरपंच के पुत्र का फर्म राजव्रत बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर को नियम विरूद्ध भुगतान करने का आरोप है। इस प्रकार सचिव श्री बलदाउ चन्द्रवंशी द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता बरता गया है। उक्त कृत्य छ.ग. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 में निहित प्रावधानो के विपरित है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः श्री बलदाउ चन्द्रवंशी, सचिव ग्राम पंचायत मरका, जनपद पंचायत कवर्धा को छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 में निहित प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधी में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कवर्धा रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी