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विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से घर-घर पहुँची ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (जी राम जी)’ की जानकारी

विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से घर-घर पहुँची ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (जी राम जी)’ की जानकार

कबीरधाम।

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ग्रामीणों को रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान एवं ग्रामीण विकास से जुड़े नए कानून की जानकारी देने के उद्देश्य से जिले के सभी ग्राम एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा के स्थान पर लागू होने वाले नए कानून ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (जी राम जी)’ के प्रावधानों से ग्रामीणों को अवगत कराया गया।

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ग्राम सभा में बताया गया कि नए कानून के तहत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार, 7 दिनों में मजदूरी भुगतान, मांग आधारित रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं आजीविका संवर्धन जैसे कई जनकल्याणकारी प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस योजना से विकसित ग्राम से विकसित राष्ट्र की अवधारणा को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।

इस संबंध में कलेक्टर कबीरधाम श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि मनरेगा योजना के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी–2025 को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह नया कानून विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार किया गया है, जो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाकर देश को विकास की नई दिशा देगा। इसी उद्देश्य से 26 दिसंबर को जिले के सभी ग्रामों एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया।

वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम श्री अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम सभाओं में विशेष रूप से ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के लिए किए गए नए उपबंधों की जानकारी दी गई। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इस नए कानून के बारे में जानकारी घर-घर तक पहुँचाने के लिए ग्राम सभा के साथ-साथ वॉल राइटिंग, फ्लेक्स एवं बैनर के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। ग्रामीणों को मजदूरी भुगतान, कार्यों की प्रकृति, पारदर्शिता और अपने अधिकारों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (जी राम जी) की प्रमुख विशेषताएं

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पंजीकृत परिवारों को 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार

7 दिनों में मजदूरी भुगतान, विलंब होने पर मजदूरी भत्ता

प्रशासनिक व्यय सीमा 6% से बढ़ाकर 9%

जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य

जीआईएस, ई-केवाईसी एवं बायोमेट्रिक प्रणाली से पारदर्शिता

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 60 दिनों का कृषि अवकाश

केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का अभिसरण

कार्य की मांग के आधार पर 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्धता

विशेष ग्राम सभाओं में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही और उन्होंने नए कानून से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर इसे ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

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