कवर्धा में रेस्टोरेंट-डेयरी संचालकों पर नगर पालिका की सख्ती, एनालॉग पनीर मिला तो होगी कार्रवाई
कवर्धा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर नगर पालिका परिषद कवर्धा ने शहर के सभी रेस्टोरेंट एवं डेयरी संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि एनालॉग पनीर अथवा गैर-दुग्ध उत्पाद को वास्तविक दुग्ध उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू ने बताया कि 31 जुलाई 2026 के राजपत्र में जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित एनालॉग पनीर का निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण या उपयोग पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
सप्ताह में 4 दिन सफाई का देना होगा प्रमाण
नगर पालिका ने रेस्टोरेंट और डेयरी संचालकों को किचन, खाद्य निर्माण स्थल, स्टोरेज और पूरे परिसर की नियमित सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सप्ताह में कम से कम 4 दिन की सफाई का जियो-टैग फोटो-वीडियो नगर पालिका को उपलब्ध कराना होगा।
नगर पालिका की टीम द्वारा प्रतिष्ठानों का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है। गंदगी, अस्वच्छता या प्रतिबंधित खाद्य उत्पाद पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने संचालकों से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।




