फसल को चक्रवात से नुकसान हुआ तो 72 घंटे के भीतर दें सूचना, हेल्पलाइन 14447 जारी

कलेक्टर के निर्देश पर ग्राम भेदली में कृषि विभाग ने किया प्रभावित धान की फसल का निरीक्षण, किसानों से तत्काल दावा दर्ज कराने की अपील
कवर्धा। चक्रवात के कारण फसल को नुकसान होने पर किसानों को अब देरी किए बिना इसकी सूचना दर्ज करानी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसान कृषि रक्षक पोर्टल अथवा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि फसल क्षति की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर देना जरूरी है।
कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर 31 अक्टूबर को उप संचालक कृषि अमित कुमार मोहंती ने ग्राम भेदली पहुंचकर चक्रवात से प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों के खेतों में जाकर धान की फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित किसानों से चर्चा कर क्षति की स्थिति की जानकारी ली

कटाई के बाद खेत में रखी फसल को भी हुआ नुकसान
निरीक्षण के दौरान खेतों में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी गई धान की फसल को हुए नुकसान के संबंध में जानकारी ली गई। कृषि विभाग के अनुसार, कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर भी किसानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना दर्ज करानी चाहिए।
कृषि रक्षक पोर्टल और 14447 पर करें शिकायत
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से बीमित फसल को नुकसान होने पर किसान कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, जलभराव, आकाशीय बिजली, चक्रवात अथवा अन्य बीमा योग्य घटनाओं से फसल प्रभावित होने पर किसान तत्काल सूचना दें। विशेष रूप से कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान हुए नुकसान की जानकारी भी 72 घंटे के भीतर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
कृषि, राजस्व विभाग और बीमा कंपनी करेगी जांच
फसल क्षति की सूचना मिलने के बाद कृषि विभाग, राजस्व विभाग और संबंधित बीमा कंपनी द्वारा नियमानुसार फसल नुकसान का सत्यापन एवं आकलन किया जाएगा। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार दावा राशि का भुगतान किया जाएगा।
किसानों से समय पर सूचना देने की अपील
उप संचालक कृषि अमित कुमार मोहंती ने प्रभावित किसानों से अपील की है कि फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर सूचना दर्ज कराने में देरी न करें। घटना के 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल अथवा हेल्पलाइन नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके और पात्र किसानों को बीमा योजना का लाभ मिल सके।
रिपोर्ट — खिलेश्वर सिन्हा
KT छत्तीसगढ़ न्यूज





